ई-वेस्ट का पुनर्चक्रण और विनिष्टीकरण को जानना समझना अब आसान हो गया है , क्योंकि पर्यावरण नियम कुंजी इसके सभी विधिक पहलुओं को और व्यावहारिक कार्यवाही प्रक्रियाओं को सरल शब्दों में और सभी आवेदन , प्रारूपों के साथ जनसामान्य के जानकारी में लाने का कार्य ऑनलाइन कर रहा है | इसलिए धरती माता को बचाने के लिए आपकी सहभागिता दीजिए - ई वेस्ट नियमों को पढिए -
ई-कचरे का पुनर्चक्रण
सरकार ने देश के ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) से विखंडन और पुनर्चक्रण इकाइयों के लिए अनिवार्य प्राधिकरण प्रदान करता है। सीपीसीबी ने ई-कचरे के प्रसंस्करण के लिए दिशानिर्देश/एसओपी जारी किए हैं। सीपीसीबी और एसपीसीबी इकाइयों की निगरानी कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मदद से रीसाइक्लिंग उद्योग को मुख्यधारा में लाने और आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
सरकार द्वारा ई-कचरे से संबंधित समस्याओं के समाधान की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
ई-कचरे का प्रबंधन ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 और उसमें किए गए संशोधनों के ढांचे के तहत किया जा रहा है। नियम, 1 अक्टूबर, 2016 से प्रभावी हैं। नियम निम्नलिखित के लिए प्रदान करते हैं:
प्रत्येक निर्माता, निर्माता, उपभोक्ता, थोक उपभोक्ता, संग्रह केंद्र, डीलर, ई-रिटेलर, रिफर्बिशर, डिसमेंटलर और रिसाइकलर के लिए लागू।
ईपीआर व्यवस्था के तहत, उत्पादकों को अपने ईपीआर को लागू करने के लिए सीपीसीबी से ईपीआर प्राधिकरण प्राप्त करना होगा और उनके डिस्मेंटलर्स/रीसाइकलरों का विवरण देना होगा।
अधिसूचित ईईई इक्कीस (21) हैं और उपर्युक्त नियमों की अनुसूची - I में सूचीबद्ध हैं।
ईपीआर शासन के तहत, अधिसूचित ईईई के उत्पादकों को पहले बेचे गए ईईई से उत्पादन के आधार पर या ईईई की बिक्री के आधार पर, जैसा भी मामला हो, वार्षिक ई-अपशिष्ट संग्रह लक्ष्य दिए गए हैं।
मंत्रालय ने 2 नवंबर, 2022 को ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है। ये नियम ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 की जगह लेंगे और 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे। ये नियम एक नया लॉन्च करेंगे। ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) व्यवस्था।
नए नियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
हर निर्माता, निर्माता, रिफर्बिशर, डिसमेंटलर और रिसाइकलर के लिए लागू।
सभी निर्माता, निर्माता, रिफर्बिशर और रिसाइकलर को सीपीसीबी द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।
कोई भी संस्था बिना पंजीकरण के कोई व्यवसाय नहीं करेगी और न ही किसी अपंजीकृत संस्था के साथ व्यवहार करेगी।
प्राधिकरण अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और केवल निर्माता, निर्माता, नवीनीकरणकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता को पंजीकरण की आवश्यकता है।
अनुसूची I का विस्तार किया गया और अब 106 ईईई को ईपीआर व्यवस्था के तहत शामिल किया गया है।
अधिसूचित ईईई के उत्पादकों को पहले बेचे गए ईईई से उत्पादन के आधार पर या ईईई की बिक्री के आधार पर, जैसा भी मामला हो, वार्षिक ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण लक्ष्य दिए गए हैं। लक्ष्य को 2 वर्षों के लिए स्थिर बनाया जा सकता है और वर्ष 2023-2024 और 2024-25 के लिए 60% से शुरू किया जा सकता है; वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए 70% और वर्ष 2027-28 और 2028-29 और उसके बाद के लिए 80%।
नए नियमों में जोड़े गए सौर पीवी मॉड्यूल/पैनल/सेल का प्रबंधन।
पुनर्चक्रित मात्रा की गणना अंतिम उत्पादों के आधार पर की जाएगी, ताकि किसी झूठे दावे से बचा जा सके।
ईपीआर प्रमाणपत्र के सृजन और लेनदेन का प्रावधान शुरू किया गया है।
पर्यावरण मुआवजा और सत्यापन और लेखापरीक्षा के प्रावधान पेश किए गए हैं।
इन नियमों के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संचालन समिति के गठन का प्रावधान।
ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट (ईईई) के मैन्युफैक्चरिंग में खतरनाक पदार्थों की कमी का प्रावधान किया गया है। यह आदेश देता है कि ईईई और उनके घटकों के प्रत्येक उत्पादक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पादों में सीसा, पारा और अन्य खतरनाक पदार्थ अधिकतम निर्धारित मात्रा से अधिक न हों।
ई-कचरा (प्रबंधन) नियम ई-अपशिष्ट के विखंडन और पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों की पहचान और पंजीकरण, कौशल विकास, निगरानी और सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए भी प्रदान करता है।
यह जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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एचएस/एसएसवी
Posted On: 08 DEC 2022 by PIB Delhi(रिलीज़ आईडी: 1881761) आगंतुक काउंटर: 15708