बफर जोन में होटल/रिसॉर्ट का निर्माण
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 जून, 2022 के आदेश में कहा गया है कि पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के भीतर किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भी नया स्थायी ढांचा बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश को बाद में 26 अप्रैल, 2023 के उक्त न्यायालय के आदेश के संदर्भ में स्पष्ट किया गया, जिसमें 9 फरवरी, 2011 के इस मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के सख्त पालन के अधीन गतिविधियों की अनुमति दी गई थी
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों सहित वन क्षेत्रों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए किया जाना है। यह जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लोक सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/एआर/पीएस प्रविष्टि तिथि: 05 AUG 2024 by PIB Delhi(रिलीज़ आईडी: 2041550) आगंतुक पटल : 28