संसद प्रश्न: एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध की स्थिति
विशेष
कार्य बल में संबंधित सरकारी विभागों/संगठनों और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारी सदस्य होते हैं। राज्यों/संघ राज्य
क्षेत्रों द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर विशेष कार्य बल की बैठकें आयोजित की
जाती हैं।
मंत्रालय
द्वारा चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करने तथा प्लास्टिक कचरा
प्रबंधन नियम,
2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समन्वित प्रयास करने हेतु एक
राष्ट्रीय स्तर का कार्यबल भी गठित किया गया है। राज्यों और केन्द्र शासित
प्रदेशों को चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं तथा एक सौ बीस माइक्रोन से कम
मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लागू करने के लिए नियमित रूप से
प्रवर्तन अभियान चलाने को कहा गया है।
देश
भर में स्थानीय प्राधिकरणों के साथ मिलकर सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा चिन्हित
एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू करने के लिए नियमित प्रवर्तन अभियान
चलाए गए हैं। संबंधित प्राधिकरणों द्वारा विचलन पर कार्रवाई की गई है, जिसमें प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करना और जुर्माना
लगाना शामिल है। एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण और एसयूपी अनुपालन निगरानी
पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार, जुलाई, 2022 से जुलाई, 2025 की अवधि के दौरान कुल 8,61,740
निरीक्षण किए गए और 1985 टन प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुएँ जब्त की गईं
और कुल 19.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
यह
जानकारी केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य
मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में
दी।
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पीके/केसी/केपी
प्रविष्टि तिथि: 21
AUG 2025 by PIB Delhi (रिलीज़ आईडी: 2159847)
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