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केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्राधिकरण (सीएक्यूएम) ने एनसीआर में सड़क की धूल को कम करने के लिए एमआरएसएम की तैनाती और उपयोग हेतु तकनीकी एवं परिचालन मानदंड जारी किए


 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सड़क की धूल को कम करने के उपायों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक विस्तृत परिपत्र जारी किया है जिसमें क्षेत्र की सभी सड़क मालिक और सड़क रखरखाव एजेंसियों द्वारा मशीनीकृत सड़क सफाई मशीनों (एमआरएसएम) की तैनाती और उपयोग के लिए तकनीकी एवं परिचालन मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

सड़क की धूल पीएम10 का प्रमुख स्रोत बनी हुई है और पीएम2.5 के स्तर में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, खासकर शुष्क महीनों में। अनियमित या अपर्याप्त सफाई पद्धतियों के कारण आस पास के परिवेश में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता देखा गया है। इस परिपत्र में सड़कों से धूल उत्सर्जन को प्रभावी और मापनीय रूप से कम करने के लिए मार्ग अधिकार (आरओडब्ल्यू) आधारित एक व्यवस्थित कार्यान्वयन ढांचा निर्धारित किया गया है।

आयोग ने पाया है कि एनसीआर में सड़कों की चौड़ाई और बनावट में व्यापक भिन्नता है, जिसके कारण प्रभावी मशीनीकृत सफाई के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। आयोग द्वारा तैयार किए गए मानदंडों का उद्देश्य एनसीआर राज्यों में एमआरएसएम की भर्ती, क्षमता, कवरेज और प्रदर्शन के लिए एकसमान मानक स्थापित करना है। सड़क की धूल को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को इन मानदंडों के अनुसार अपने वाहन नियोजन, खरीद और परिचालन रणनीति को संरेखित करने का निर्देश दिया गया है। तकनीकी और परिचालन मानदंड इस प्रकार हैं:

तकनीकी मानदंड

i. चार घन मीटर से अधिक हॉपर क्षमता और तीन मीटर से अधिक परिचालन चौड़ाई वाला बड़े आकार का एमआरएसएम, जिसका उपयोग 15 मीटर से अधिक चौड़ाई वाली सड़कों की सफाई के लिए किया जाता है।

ii. 10 मीटर से 15 मीटर की चौड़ाई वाली सड़कों की सफाई के लिए एक घन मीटर से चार घन मीटर की हॉपर क्षमता और 1.5 मीटर से 3.0 मीटर की परिचालन चौड़ाई वाला मध्यम आकार का एमआरएसएम।

iii. 10 मीटर से कम चौड़ाई वाली सड़क की सफाई के लिए एक घन मीटर से कम हॉपर क्षमता और दो मीटर से कम परिचालन चौड़ाई वाला छोटे आकार का एमआरएसएम।

iv. वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के एमआरएसएम की तकनीकी विशिष्टताओं में उचित भिन्नताएं हो सकती हैं।

v. सफाई कार्यों के दौरान धूल को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए एमआरएसएम में एक एकीकृत जल छिड़काव प्रणाली होनी चाहिए।

vi. सफाई कार्यों के दौरान धूल कणों (पीएम) के पुनः प्रवेश को रोकने के लिए एमआरएसएम में एक प्रभावी पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) धूल सफाई प्रणाली होनी चाहिए।

vii. सफाई अभियान के लिए नए बेड़े में केवल सीएनजी-ईंधन/इलेक्ट्रिक वेरिएंट एमआरएसएम को ही शामिल किया जाना चाहिए।

परिचालन मानदंड

i. सड़क सफाई सेवा कम से कम आठ घंटे की पाली में काम करने योग्य होनी चाहिए। जनता की सुविधा के लिए सड़क सफाई के दिन और पाली का कार्यक्रम पहले से घोषित किया जाएगा।

ii. बड़े और मध्यम आकार के एमआरएसएम को आठ घंटे की परिचालन पाली के दौरान लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम होना चाहिए।

iii. छोटे आकार के एमआरएसएम को आठ घंटे की परिचालन पाली के दौरान कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में सक्षम होना चाहिए।

iv. नवस्थापित एमआरएसएम को ओपीईएक्स मोड के तहत संचालित और रखरखाव किया जा सकता है।

v. सड़क की सफाई के लिए आवश्यक एमआरएसएम की संख्या की गणना वैकल्पिक दिनों में सड़क की सफाई की आवश्यकता के आधार पर की जा सकती है। चूंकि एमआरएसएम को सड़क के किनारों की सफाई भी करनी होती है, इसलिए रनिंग किलोमीटर की गणना सड़क के किनारों की संख्या पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए, बिना डिवाइडर वाली एक किलोमीटर सड़क दो रनिंग किलोमीटर के बराबर होती है, जबकि डिवाइडर वाली एक किलोमीटर सड़क चार रनिंग किलोमीटर के बराबर होती है।

vi. हालांकि, एमआरएसएम की वास्तविक तैनाती विशिष्ट सड़कों पर धूल की उपस्थिति के आधार पर की जा सकती है

इसके अलावा, परिपत्र में सफाई कर्मचारियों को सड़कों के किनारे/फुटपाथों की सफाई के लिए हाथ से इस्तेमाल होने वाली वैक्यूम-क्लीनिंग मशीन/कचरा बीनने वाले उपकरण उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है और धूल के कणों को आस पास के परिवेश की हवा में पुनः प्रवेश करने से रोकने के लिए एकत्रित सड़क की धूल के वैज्ञानिक निपटान को अनिवार्य किया गया है।

आयोग ने दोहराया है कि दिल्ली-एनसीआर में सड़कों से धूल कम करने और पीएम10 तथा पीएम2.5 के स्तर को घटाने के लिए लक्षित मशीन युक्त सड़क सफाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयोग क्षेत्र में सड़क की धूल को कम करने के लिए मानदंडों के अनुपालन और कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी करेगा।

परिपत्र

***

पीके/केसी/एसएस प्रविष्टि तिथि: 11 FEB 2026 by PIB Delhi (रिलीज़ आईडी: 2226786) आगंतुक पटल : 36

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