सीएक्यूएम ने लोनी, गाजियाबाद में विशेष औचक निरीक्षण अभियान चलाया; 28 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 16 इकाइयों/प्रतिष्ठानों को सील किया गया और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई
आयोग द्वारा
सात फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए, जिनके साथ मजिस्ट्रेट,
पुलिस और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के
अधिकारी भी थे, जिन्होंने लोनी, गाजियाबाद
में 28 औद्योगिक परिसरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में
व्यापक स्तर पर नियमों का अनुपालन न किया जाना पाया गया और निरीक्षण किए गए सभी 28 परिसर लागू पर्यावरणीय मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए।
निरीक्षण के
दौरान पाई गई प्रमुख अनियमितताओं में 21 मामलों में वैध
संचालन की सहमति (सीटीओ) के बिना संचालन, 14 मामलों में
लकड़ी और कोयले जैसे अनुमोदित न किए गए ईंधनों का उपयोग, तथा
8 मामलों में आवश्यक वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों
(एपीसीडी) और स्टैक/चिमनी की व्यवस्था के बिना भट्टियों का संचालन और पर्याप्त
वायु प्रदूषण नियंत्रण अवसंरचना के बिना औद्योगिक गतिविधियों का संचालन शामिल था।
खुले में पेंटिंग/पाउडर-कोटिंग की गतिविधियां और औद्योगिक इकाइयों का अवैध संचालन
भी पाया गया।
उल्लंघनों का संज्ञान लेते हुए, यूपीपीसीबी द्वारा जिला प्रशासन और फ्लाइंग स्क्वॉड के साथ मिलकर 16 इकाइयों/परिसरों को सील कर दिया गया। संबंधित इकाइयों को 6 प्रारंभिक रिपोर्ट/कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए गए। अन्य 6 मामलों में परिसरों/दरवाजों पर नोटिस चस्पा किए गए, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल थे, जहां इकाइयां बंद पाई गईं या निरीक्षण अधिकारियों के पहुंचने की सूचना मिलते ही कब्जाधारियों ने परिसर खाली कर दिया था।
आयोग ने
दोहराया है कि एनसीआर में संचालित औद्योगिक इकाइयों के लिए सभी लागू पर्यावरणीय
मानदंडों का सख़्ती से अनुपालन करना अनिवार्य है। वैध वैधानिक सहमति के बिना
औद्योगिक गतिविधियों का संचालन, अनुमोदित न किए गए ईंधनों का
उपयोग तथा आवश्यक वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के बिना भट्टियों/प्रक्रियाओं
का संचालन गंभीर उल्लंघन हैं और इन पर कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।
आयोग ने आगे
जोर देते हुए कहा कि निर्धारित मानदंडों के जमीनी स्तर पर अनुपालन की निगरानी करने
और उल्लंघनों के विरुद्ध समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए
ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान पूरे एनसीआर में जारी
रहेंगे। संबंधित एजेंसियों को सख़्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने और नियमों का
उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए
हैं।
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पीके/केसी/पीके
प्रविष्टि तिथि: 26
AUG 2026 by PIB Delhi(रिलीज़ आईडी: 2303586) आगंतुक
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