पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं के उन्मूलन के लिए राज्य सरकारों और नगर निगम के आयुक्तों के साथ बैठक आयोजित कर सभी हितधारकों द्वारा प्रभावी भागीदारी और ठोस कार्रवाई के माध्यम से ही इस प्रतिबंध की सफलता संभव होने की बात कही गई और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों / शहरी समूहों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में चर्चा की गई
एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं के उन्मूलन के साथ-साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संबंध में 42 दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों (एमपीसी) / शहरी समूहों (यूए) के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न नगर निगमों के आयुक्तों और राज्य सरकारों के पर्यावरण, शहरी विकास और स्थानीय स्वशासन (एलएसजी) विभागों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
नगर निगम के आयुक्तों से यह अनुरोध किया गया इस बैठक के दौरान, नगर निगमों के आयुक्तों को चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया। ये प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगे। बैठक में बताया गया कि अधिसूचना 12 अगस्त 2021 को प्रकाशित की गई थी। नगर निगम के आयुक्तों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में इस प्रतिबंध को लागू कराने के प्रयासों के संबंध में अपनी टीमों का नेतृत्व करें। उनसे यह भी आग्रह किया गया कि वे व्यापारियों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों को प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं के विकल्पों को अपनाने में मदद करें।
इस तथ्य को रेखांकित गया कि सभी हितधारकों द्वारा प्रभावी भागीदारी और ठोस कार्रवाई के माध्यम से ही इस प्रतिबंध की सफलता संभव होगी।
नगर निगमों के आयुक्तों ने इस प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) वस्तुओं के विकल्पों को अपनाने के लिए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक जुड़ाव का आश्वासन दिया।
प्रविष्टि
तिथि:
29 JUN 2022 6:23PM by PIB Delhi एमजी/एएम/आर/डीवी (रिलीज़ आईडी: 1838092)