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सरकार ने सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना में तेजी लाने के लिए नियामक ढांचे को तर्कसंगत बनाया

औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण, रोकथाम और कमी के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु ठोस सुरक्षा उपाय और कठोर पर्यावरणीय निगरानी

प्रदूषण नियंत्रण अवसंरचना को सुदृढ़ करने और सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को युक्तिसंगत बनाया है। इस सुधार का उद्देश्य औद्योगिक समूहों में सीईटीपी की स्थापना में तेजी लाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और नियामक निगरानी में कोई समझौता न हो।

सीईटीपी सामूहिक प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं हैं जो उद्योगों के समूहों द्वारा उत्पन्न औद्योगिक अपशिष्टों का उपचार करती हैं, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों द्वारा, जिन्हें व्यक्तिगत उपचार प्रणाली स्थापित करने में तकनीकी या वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

ये सुविधाएं औद्योगिक अपशिष्टों के केंद्रीकृत उपचार, वैज्ञानिक प्रबंधन और प्रभावी निगरानी को सक्षम बनाकर प्रदूषण को कम करने के लिए बनाई गई हैं, और ये स्वयं प्रदूषण का स्रोत नहीं हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किए जाने वाले उद्योगों की नीली श्रेणी के अंतर्गत सीईटीपी (सीईटीपी) को आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया है।

सुधार की आवश्यकता

वर्तमान में, देश में सीईटीपी (सीईटीपी) की संख्या और क्षमता, बढ़ते औद्योगिक समूहों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए आवश्यक स्तर से काफी कम है। सीईटीपी की स्थापना में देरी का अनपेक्षित परिणाम यह होता है कि अनुपचारित या अपर्याप्त रूप से उपचारित अपशिष्ट जल पर्यावरण में प्रवेश कर जाता है।

मंत्रालय की विशेषज्ञ समितियों द्वारा विस्तृत जांच के बाद यह पाया गया कि सीईटीपी (सीईटीपी) पहले से ही मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के तहत व्यापक विनियमन के अधीन हैं, जिनमें स्थापना की अनुमति (सीटीई) और संचालन की अनुमति (सीटीओ), आवधिक निरीक्षण, निरंतर ऑनलाइन निगरानी और वैधानिक रिपोर्टिंग आवश्यकताएं शामिल हैं। इस संदर्भ में, पूर्व पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता को दोहरावपूर्ण पाया गया, जिससे प्रक्रियात्मक जटिलता बढ़ जाती है और अनावश्यक देरी होती है।

अतः, मंत्रालय ने पर्यावरण सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन और एकसमान सहमति दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के अनुपालन के अधीन, सीईटीपी को पूर्व पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता से छूट दी है। ये नियम सीईटीपी और इसके प्रबंधन एवं संचालन के मानकों को नियंत्रित करते हैं और 1 सितंबर, 2025 से लागू हुए थे। इस सुधार का उद्देश्य सीईटीपी के निर्माण में तेजी लाना है, जिससे अनुपालन मजबूत हो और पर्यावरणीय परिणाम बेहतर हों।

विकेंद्रीकृत विनियमन के माध्यम से सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाना

संशोधित ढांचे के तहत, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा सीईटीटीपी को कड़ाई से विनियमित किया जाना जारी रहेगा।

इस सुधार के साथ-साथ सुरक्षा उपायों को भी बढ़ाया गया है, जिनमें अपशिष्ट जल का अनिवार्य परिवहन केवल बंद पाइपलाइन प्रणालियों के माध्यम से करना, उपचारित अपशिष्ट जल का कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग पर प्रतिबंध और सीपीसीबी और एसपीसीबी सर्वरों से वास्तविक समय डेटा कनेक्टिविटी के साथ निरंतर ऑनलाइन निगरानी शामिल है। ये उपाय पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करते हैं, अवैध निर्वहन को रोकते हैं और निरंतर नियामक निरीक्षण को सक्षम बनाते हैं, जिससे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य हितों की पूर्ण सुरक्षा होती है।

विशेषज्ञों द्वारा संचालित और परामर्शात्मक प्रक्रिया

यह निर्णय विशेषज्ञों द्वारा संचालित और परामर्श प्रक्रिया के बाद लिया गया है। अधिसूचना का मसौदा 60 दिनों के लिए सार्वजनिक किया गया था, और इस अवधि के दौरान प्राप्त सभी हितधारकों के सुझावों की अंतिम रूप देने से पहले सावधानीपूर्वक जांच की गई थी। संशोधित प्रावधान भविष्य में लागू होंगे।

पर्यावरण और शासन संबंधी लाभ

सीईटीपी (सीईटीपी) की तेजी से स्थापना को सुगम बनाकर, इस सुधार से उपचार क्षमता में वृद्धि, औद्योगिक समूहों में अनुपालन में सुधार और उपचारित अपशिष्ट जल के नियंत्रित औद्योगिक पुन: उपयोग के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। केंद्रीकृत उपचार से अधिक प्रभावी निगरानी और पेशेवर संचालन भी संभव हो पाता है, जिससे बेहतर पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त होते हैं।

इस सुधार के माध्यम से सरकार सतत विकास, आनुपातिक विनियमन और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के प्रति शून्य सहिष्णुता की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। मंत्रालय पर्यावरण की गुणवत्ता और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि नियामक प्रक्रियाएं कुशल, जोखिम-आधारित और परिणाम-उन्मुख हों।

पर्यावरण अभिरोध अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों के लिए पर्यावरण मंजूरी से छूट:

https://egazette.gov.in/(S(xdpf55qwoxtnnwkqvmffeyba))/ViewPDF.aspx

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पीके/केसी/जीके प्रविष्टि तिथि: 28 JAN 2026by PIB Delhi(रिलीज़ आईडी: 2219677) आगंतुक पटल : 108

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